Apps Banned in India: सरकार ने 119 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. ये ऐप्स मुख्य रूप से वीडियो और वॉयस चैट प्लेटफॉर्म हैं, जिनका संबंध चीन और हांगकांग के डेवलपर्स से है. ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लिया गया है.
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Chinese Apps Banned in India: 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते टिकटॉक और शीन जैसे कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था. अब सरकार ने 119 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. ये ऐप्स मुख्य रूप से वीडियो और वॉयस चैट प्लेटफॉर्म हैं, जिनका संबंध चीन और हांगकांग के डेवलपर्स से है. ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लिया गया है. इस कानून के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट को प्रतिबंधित करने का अधिकार है. यह जानकारी गूगल ने ल्यूमेन डेटाबेस पर दी थी, जो सरकारों द्वारा कंटेंट हटाने के अनुरोधों को ट्रैक करता है.
119 में से 15 ऐप्स को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि बाकी अभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं. प्रभावित ऐप्स में से कुछ सिंगापुर, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं.
ऐप डेवलपर्स ने जताई चिंता
इस आदेश के जवाब में प्रभावित कई ऐप डेवलपर्स ने अधिकारियों से पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई है. सिंगापुर स्थित ऐप चिलचैट, जिसके 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हैं, ने संभावित प्रतिबंध के बारे में गूगल का नोटिफिकेशन मिलने की पुष्टि की. चिलचैट के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्रवाई से यूजर्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनकी सर्विस में विश्वास कम हो सकता है.
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चीन स्थित चांगऐप द्वारा विकसित एक अन्य ऐप, ब्लॉम ने गूगल से मार्गदर्शन की कमी पर चिंता जताई है. कंपनी को डर है कि इस कदम से भारत में उसके यूजर ग्रोथ और बिजनेस ऑपरेशन पर प्रभाव पड़ सकता है.
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ऑस्ट्रेलिया स्थित हनीकैम डेवलपर शेलिन पीटीवाई लिमिटेड ने कहा कि वह भारत की नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी के पास कंटेंट रिव्यू मैकेनिज्म है और वह भारत सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है. हालांकि, गूगल का यह खुलासा अब ल्यूमेन से हटा दिया गया है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी ऐप्स को कब ब्लॉक किया जाएगा.