mp news-विवाहित महिला के पड़ोसी युवक पर शादी का झूठा वादा कर बलात्कार करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाहित महिला शादी के झूठे वादे पर रेप का दावा नहीं कर सकती है.
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madhya pradesh news-एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई शादीशुदा महिला यह दावा नहीं कर सकती है कि उससे शारीरिक संबंध बनाने की सहमित झूठे शादी के वादे पर ली गई थी. दरअसल, एक विवाहित महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झूठा वादा कर बलात्कार करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी.
हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है.
महिला ने कराया था रेप का मामला दर्ज
दरअसल, छतरपुर निवासी याचिकाकर्ता वीरेंद्र यादव की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि महिला ने उसके खिलाफ बड़ा मल्हार थाने में बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई है. युवक की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि महिला विवाहित है. याचिकाकर्ता ने बलात्कार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित आदेश का हवाला देते हुए बताया कि विवाहित महिला यह आरोप नहीं लगा सकती थी कि संबंध बनाने की सहमति किसी तरह का झूठा वादा करके ली गई थी.
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शादीशुदा महिला ने पड़ोस में रहने वाले विवाहित युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा है कि वह पिछले 3 महीनों से पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ संबंध में थी. जब-जब उसका पति बाहर जाता था, तो युवक उसके घर आता-जाता था. दोनों के बीच शारीरिक संबंध होते थे. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने किसी गलत धारणा के तहत संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी.
युवक ने नहीं किया झूठा वादा
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि एफआईआर को ध्यान से पढ़ते हुए सूक्ष्मता से जांच की जाए तो यह पता चलेगा कि महिला ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है. जिसमें कि युवक ने महिला से विवाह के झूठे वादे की आड़ में विवाह करने के लिए दबाव डाला. इसके अलावा एफआईआर में जिक्र किया गया है कि युवक कहता था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देगा और महिला से विवाह करेगा. लेकिन एफआईआर में यह कहीं नहीं कहा गया है कि झूठे वादे की आड़ में युवक ने महिला को यौन संबंध बनाने के लिए राजी किया था.
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