mp news-इंदौर में कोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर के परिवार को 81.95 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. कंपनी को यह राशि ब्याज के साथ पीड़ित परिवार को चुकानी होगी.
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madhya pradesh news-मध्यप्रदेश के इंदौर में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर के परिवार को क्लेम की राशि देने का आदेश दिया है. इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि दो साल के ब्याज सहित कुल 95 लाख रुपए चुकानी होगी. एक्सीडेंट का शिकार हुए होम्योपैथिक डॉक्टर कोमा में चले गए थे. डॉक्टरों ने उनके होश में न आने की उम्मीद जताई थी.
मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
क्या है मामला
दरअसल, बड़वानी जिले के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर हरीश गोले का 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वे कोमा में है. डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन हरीश के माता-पिता को आस है कि उनके बेटे को एक दिन होश आएगा.
कोर्ट में किया क्लेम का केस
बेटे के कोमा में जाने के बाद परिवार ने इलाज के लिए कोर्ट में 75.50 लाख रुपए के क्लेम का केस दायर किया था. मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान के आधार पर कोर्ट ने माना कि हरीश 100 % कोमा में हैं और हमेशा इसी स्थिति में रहेंगे. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्लेम राश में 5 लाख रुपए बढ़ोतरी कर 81.95 लाख रुपए देने के आदेश दिया. ब्याज सहित ये राशि 95 लाख रुपए होगी.
बाइक ने मारी थी टक्कर
डॉ. हरीश गोले का बड़वानी जिले के मेनीमाता में खुद का होम्योपैथिक क्लिनिक था. 2 मार्च 2021 को वे बाइक से बलवाड़ी से धवली रोड स्थित अपने क्लिनिक जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में डॉ. गोले के सिर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं थी. इंदौर में सिर और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी भी हुई थी. लेकिन हरीश की हालत खराब होती चली गई और वे कोमा में चले गए.
पिता है किसान
बता दें कि डॉ. हरीश के बुजुर्ग पिता सोहनलाल गोले पेशे से किसान हैं, वहीं मां बीना घर संभालती हैं. बेटे की गंभीर स्थिति और इलाज में हुए भारी खर्च को देखते हुए, उन्होंने 7 जनवरी 2022 को अपने वकील अरुण त्रिपाठी के माध्यम से जिला कोर्ट, इंदौर में क्लेम केस दायर किया था.
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