थाने पर नहीं जाने की पड़ी जरूरत, जम्मू- कश्मीर में घर बैठे दर्ज हुआ पहला केस, जानिए क्या है ई-एफआईआर
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थाने पर नहीं जाने की पड़ी जरूरत, जम्मू- कश्मीर में घर बैठे दर्ज हुआ पहला केस, जानिए क्या है ई-एफआईआर

Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में सोशल मीडिया मंच ‘व्हाट्सएप’ के माध्यम से पहला केस दर्ज किया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ई-एफआईआर दर्ज की है. 

थाने पर नहीं जाने की पड़ी जरूरत, जम्मू- कश्मीर में घर बैठे दर्ज हुआ पहला केस, जानिए क्या है ई-एफआईआर

Jammu Kashmir News: भारत लगातार टेक्नोलॉजी पर जोर देने में लगा है. इसके तहत देश भर में कई ऐसी चीजें हो रही है जिससे इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है. अच्छी टेक्नोलॉजी की बदौलत देश विभिन्न ऊंचाईयों पर पहुंच सकता है. जम्मू- कश्मीर से इससे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए दर्ज शिकायत के बाद पहली बार ‘इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी’ दर्ज की है.जानिए क्या है ई- एफआईआर.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘व्हाट्सएप’ के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद पहली बार ‘इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट’ (ई-एफआईआर) दर्ज की है. इसे लेकर पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘डिजिटल पुलिसिंग’ की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हंदवाड़ा के विलगाम पुलिस थाने ने ‘व्हाट्सएप’ के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद पहली बार ई-एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के हांजीपोरा निवासी इम्तियाज अहमद डार ने यह शिकयत दर्ज कराई थी.

वह राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक के तौर पर काम करता है. शिकायत के अनुसार, यह घटना दिन में उस दौरान हुई जब डार तराथपोरा से श्रीनगर जा रहे थे. प्रवक्ता ने बताया कि चालक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विलगाम पहुंचने पर उन्हें गलत तरीके से रोका गया और विलगाम के शहनीपोरा निवासी आशिक हुसैन भट और गौहर अहमद भट नामक दो व्यक्तियों ने उन पर हमला किया. प्रवक्ता के अनुसार, पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें चोट पहुंचाईं और  बताया कि शिकायत के जवाब में विलगाम पुलिस थाने ने तुरंत बीएनएस की धारा 115(2) और 126(2) के तहत ‘ई-एफआईआर’ दर्ज की.

क्या है ई- एफआईआर? 
ई-एफ़आईआर को इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी कहते हैं. यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का डिजिटल वर्शन है. यह एक कानूनी दस्तावेज़ है, जिससे लोग पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करा सकते हैं. बता दें कि पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. घर से बाहर होने पर भी अपराध की रिपोर्ट की जा सकती है. मोबाइल या लैटपाट के जरिए ऑनलाइन एफ़आईआर दर्ज की जा सकती है. (भाषा)

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