अमेरिका में पकड़े जाने वाले अवैध प्रवासियों के लिए क्या सजा? यहां जान लें पूरा प्रावधान

America Illegal Immigrants: अमेरिका से हाल ही में उन अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है, जो मूलतः भारत के नागरिक हैं. अमेरिकी सरकार ने इन्हें निर्वासित किया है. आइए, जानते हैं कि अवैध प्रवासियों को पकड़े जाने पर अमेरिका में क्या सजा मिलती है? 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 8, 2025, 05:02 PM IST
  • 104 भारतीयों को वापस भारत भेजा
  • 295 भारतीय और लौटाए जा सकते हैं
अमेरिका में पकड़े जाने वाले अवैध प्रवासियों के लिए क्या सजा? यहां जान लें पूरा प्रावधान

नई दिल्ली: America Illegal Immigrants: अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड निर्वासित कर रहे हैं. भारत के नागरिकों को भी वापस यहां लौटाया गया है. हालांकि, अमेरिका ने अमानवीय तरीके से इन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में अपने देश लौटाया है. ये मुद्दा गरमाया है. हालांकि, इस बीच लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को पकड़ने पर उन्हें क्या सजा दिए जाने का प्रावधान है?

सरकार को निर्वासन का अधिकार
अमेरिका में अवैध प्रवासी जब भी सीमा पर या देश के भीतर पकड़े जाते हैं, तो उन्हें पर हिरासत में लिया जाता है. यदि कुछ प्रवासियों को शरण दे दी जाती है, तो वे निष्कासन से बच सकते हैं. इसके अलावा, उन्हें स्वैच्छिक प्रस्थान का विकल्प भी दिया जाता है, ताकि वे अपने देश वापस जा सकें. वहां की सरकार चाहे तो अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज सकती है. 

अवैध प्रवासी को क्या सजा मिल सकती है?
यदि पहली बार कोई अवैध प्रवासी पकड़ा जाता है, तो इसे छोटा अपराध (misdemeanor) माना जाता है. इसके लिए सामान्यतः 6 महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर ये यह गंभीर अपराध (felony) की श्रेणी में आता है, तब दो साल तक की जेल हो सकती है. विशेष परिस्थितियों जैसे अन्य अपराधों में शामिल होने या पासपोर्ट में हेराफेरी होने पर सख्त सजा मिल सकती है. ऐसे अपराध के लिए 5 से 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.

अमेरिका से 295 भारतीय और आ सकते हैं 
डोनाल्‍ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भारत भेजा है. ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे. अब ट्रंप सरकार ने एक और लिस्ट सौंपी है, जिसमें 295 भारतीयों के नाम हैं. इनके पास भी अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं. अमेरिकी प्रशासन इनका वेरिफिकेशन कर रहा है. इसके बाद इन्हें भारत डिपोर्ट किया जा सकता है.

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