Truck Driver Strike: हिट एंड रन कानून इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. इस कानून के बारे में चल रही भ्रांति को दूर करने के लिए राजसमंद के एसपी सुधीर जोशी ने एक वीडियो जारी किया है.
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Truck Driver Strike, Hit and Run: हिट एंड रन कानून के बारे में चल रही भ्रांति को दूर करने के लिए राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने एक वीडियो जारी किया. वीडियो के माध्यम से उन्होंने जिले के सभी ट्रक, निजी बस, टेंपो और सभी वाहन चालकों से अपील की है. उनका मानना है कि हिट एंड रन कानून काफी अच्छा है. इस कानून का मकसद सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी लाना है. आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा है...
राष्ट्रहित व सामाजिक हित का कानून
बता दें कि राजसमंद एसपी सुधीर जोशी ने वीडियो जारी करते हुए हिट एंड रन कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि यह जो कानून लागू किया गया है वो राष्ट्रहित व सामाजिक हित का कानून है. इस कानून को लागू करने का उद्देश्य आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की संख्या में कमी लाना है. इस कानून से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.
सजा और जुर्माना होगा कम
एसपी जोशी ने न्याय संहिता की धारा 106 के सब क्लॉज 2 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि रोड एक्सीडेंट करने वाले चालक को ही घायल को हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा. हालांकि, नियम के अनुसार वाहन चालक से यह अपेक्षा रखी जाती है कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो वह इसकी सूचना तत्काल पुलिस या मजिस्ट्रेट को दें, ताकि समय पर घायल की जान बचाई जा सके. यदि वह दुर्घटना की सूचना समय पर उपलब्ध करवाता है तो नियमानुसार सजा और जुर्माना कम भी हो सकता है, लेकिन यदि एक्सीडेंट करने वाला चालक बिना किसी को सूचना दिए घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा और नियमानुसार जुर्माना देना पड़ेगा.
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