Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी में मिलेगी 71,000 रुपये तक की सहायता राशि, जानें कैसे करें आवेदन
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी में मिलेगी 71,000 रुपये तक की सहायता राशि, जानें कैसे करें आवेदन

Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा कन्यादान योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देती है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलता है. यह योजना सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूत बनाती है और बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है.

 

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी में मिलेगी 71,000 रुपये तक की सहायता राशि, जानें कैसे करें आवेदन
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार 41,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है. यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं.
 
क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को सम्मानजनक विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसके बाद सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी.
 
योजना के तहत मिलने वाली राशि
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निम्नलिखित राशि दी जाती है.
 
लाभार्थी की स्थिति                                                                        मिलने वाली राशि (रुपये में)
  1. परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो                                        41,000
  2. यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो                                           41,000
  3. यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हों                                                      51,000
  4. विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियां                              51,000
  5. अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी या टपरीवास समुदाय से आने वाले परिवार           71,000
 
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
 
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
  • शादी के 6 महीने के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है.
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है.
 
  1. सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और पोर्टल में लॉगिन करें.
  3. विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) की प्रक्रिया को पूरा करें.
  4. अब 'विवाह शगुन योजना' के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  5. अपनी श्रेणी (SC/ OBC/ दिव्यांग/ बीपीएल) के अनुसार योजना का चयन करें.
  6. मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.
  7. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (Bank Passbook की कॉपी)
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
हरियाणा कन्यादान योजना न केवल बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि गरीब परिवारों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है. सरकार की यह पहल बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूती देती है, जिससे बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके. अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो तुरंत आवेदन करें और सरकार की इस मदद का लाभ उठाएं.
 

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